पिथौरागढ़
उत्कृष्ट विवेचना व सफल पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने नाबालिक से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में आरोपी को सुनाई सजा*
*अभियुक्त को 5 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार अर्थदण्ड की सजा*
*पुलिस अधीक्षक रेखा यादव* के मार्गदर्शन एवं *क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़/ ऑपरेशन गोविन्द बल्लभ जोशी* के पर्यवेक्षण में पिथौरागढ़ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
न्यायालय ने बीएनएस व पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामले में एक अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
*मामले का विवरण*: दिनांक 16 अगस्त 2024 को पिथौरागढ़ निवासी एक महिला ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी थी कि महेश प्रसाद ने उसकी नाबालिक पुत्री के साथ मारपीट व अभद्रता की । तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में अभियुक्त महेश प्रसाद पुत्र स्व0 जीवन राम निवासी महोली रिमा पचार कपकोट जिला बागेश्वर हाल पिथौरागढ़ के विरूद्ध धारा 74/351(3)/115(2)/352 भारतीय न्याय संहिता व 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।
मामले की उत्कृष्ट विवेचना *उ0नि0 बबिता टम्टा* द्वारा संपन्न की गई, जिसके उपरांत दिनांक 29 नवम्बर 25 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की प्रभावी पैरवी *विशेष लोक अभियोजक पोक्सो प्रेम सिंह भण्डारी* द्वारा की गई।
सुनवाई उपरांत दिनांक 14.11.2025 को *विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ श्री शंकर राज* द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए, 05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा तथा 20 हज़ार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई । जुर्माना अदा न करने पर 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा…
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