Home उत्तराखंड पिथौरागढ़ धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को सजा न्यायालय ने सुनाया कठोर निर्णय
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पिथौरागढ़ धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को सजा न्यायालय ने सुनाया कठोर निर्णय

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पिथौरागढ़ : एसपी रेखा यादव* के कुशल नेतृत्व एवं थानाध्यक्ष गंगोलीहाट हीरा सिंह डांगी* द्वारा की गई गहन विवेचना एवं अभियोजन अधिकारी शोभित कुमार द्वारा सुनियोजित पैरवी के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण मामले में न्याय की विजय हुई है।

अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह, निवासी दुर्गा पूरी साईं मंदिर के निकट, गोमतीनगर, लखनऊ (वर्तमान पता – काठगोदाम, हल्द्वानी) को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गंगोलीहाट द्वारा धारा 420 भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दोषसिद्ध करते हुए 2 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹10,000 का आर्थिक दंड सुनाया गया है।

अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह प्रकरण थाना गंगोलीहाट क्षेत्र में दर्ज धोखाधड़ी से संबंधित अपराध का था, जिसमें अभियुक्त ने छलपूर्वक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया था। पुलिस द्वारा इस मामले में प्रारंभ से लेकर न्यायालयीन प्रक्रिया तक की गई गंभीर कार्यवाही व त्वरित निर्णय एक सशक्त कानून व्यवस्था की मिसाल है।

🔹 यह निर्णय न केवल आम जनता को न्याय दिलाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है, बल्कि अपराधियों को सख्त संदेश भी देता है कि अपराध कर बचना अब आसान नहीं।

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