देवभूमि उत्तराखंड के चमोली गोपेश्वर में 07 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद आरोपी व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी पाया है.
साथ ही मामले में कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी है,
इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
आपको बता दें की आरोपी पर 07 साल की बच्ची से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा था
वहीं विशेष लोक अभियोजक मोहन पंत ने बताया कि 25 जून 2024 को जोशीमठ निवासी एक महिला ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी
जिसमें महिला ने एक व्यक्ति पर उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया था. महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई,
इस मामले में 15 जुलाई 2025 को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें अदालत ने आरोपी व्यक्ति को दुष्कर्म का दोषी पाया और 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
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