जनपद पिथौरागढ़ को NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) के अन्तर्गत NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी।
शिकायत के क्रम में प्रारम्भिक जाँच एसओजी/साइबर सैल पिथौरागढ़ द्वारा की गई।
जाँच के दौरान संदिग्ध व्यक्ति के मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से सम्बन्धित सामग्री डाउनलोड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से शेयर किया जाना प्रकाश में आया।
उक्त प्रकरण में *निरीक्षक कैलाश चन्द्र जोशी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गंगोलीहाट* द्वारा अभियुक्त विपिन चन्द्र जोशी निवासी चहज, थाना गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़ के विरुद्ध मुकदमा धारा 67(बी) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।
मामले की विवेचना *निरीक्षक नीरज भाकुनी, प्रभारी एसओजी/साइबर सैल* को सुपुर्द की गई।
विवेचना के दौरान साक्ष्यों के परीक्षण एवं अभियुक्त से पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त द्वारा महिला के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से सम्पर्क किया जा रहा था। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से सम्बन्धित सामग्री संग्रहित एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेषित किया जाना प्रमाणित हुआ।
अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर जाँच की जा रही है।
मामले में विस्तृत पूछताछ एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
इसके अतिरिक्त जनपद में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से सम्बन्धित कुल 05 अन्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जाँच प्रचलित है।
पिथौरागढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपने मोबाइल अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से सम्बन्धित वीडियो/फोटो को देखना, डाउनलोड करना, संग्रहित करना अथवा सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(बी) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। ऐसे कृत्यों से बचें तथा अन्य लोगों को भी जागरूक करें।














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