पिथौरागढ़
उत्कृष्ट विवेचना व सशक्त पैरवी से न्याय सुनिश्चित, चरस तस्कर को 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1 लाख अर्थदण्ड
पिथौरागढ़ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। चरस तस्करी के एक गंभीर मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोरतम सजा सुनाई गई है, जो नशे के कारोबारियों के लिए कड़ा संदेश है।
*घटना का संक्षिप्त विवरण*
दिनांक 01 अगस्त 2024 को तत्कालीन एसओजी प्रभारी *उपनिरीक्षक मनोज पाण्डेय* अपनी टीम के साथ जौलजीबी, बरम क्षेत्र में थे। इसी दौरान एसओजी टीम व कोतवाली जौलजीबी पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त नन्दन सिंह बिष्ट निवासी कनार, कोतवाली जौलजीबी को 2 किलो 20 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था ।
*कानूनी कार्यवाही*
उक्त अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली जौलजीबी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।
मामले की उत्कृष्ट विवेचना *एसएचओ श्री संजीव कुमार* द्वारा की गई। तथा प्रभावी पैरवी *सहायक निदेशक अभियोजन राकेश चन्द* द्वारा की गई।
*न्यायालय का निर्णय*
सुनवाई उपरांत आज दिनांक 27.06.2026 को विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़, श्री धनंजय चतुर्वेदी द्वारा उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए—
· 10 वर्ष का कठोर कारावास
· 1 लाख अर्थदण्ड
अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।














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