*नए कानून का सख्त प्रहार: आरोपी को मिली कड़ी सजा*
*उत्कृष्ट विवेचना व सशक्त पैरवी से न्याय सुनिश्चित*
*नाबालिग का शारीरिक शोषण करने वाले को 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹80 हजार अर्थदण्ड*
पिथौरागढ़ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। नाबालिग के शारीरिक शोषण मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोरतम सजा सुनाई गई है, जो अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है।
*घटना का संक्षिप्त विवरण*
दिनांक 02 फ़रवरी 2025 को कोतवाली धारचूला में राजेश राणा निवासी विकासनगर देहरादून के विरुद्ध धारचूला क्षेत्र की एक नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाना और उसका शारीरिक शोषण करने के मामले में धारा 137(2)/ 87, 64 BNS व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
*कानूनी कार्यवाही*
पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।
मामले की उत्कृष्ट विवेचना *उपनिरीक्षक मेघा शर्मा* द्वारा कर आरोप पत्र 13 मई 2025 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभावी पैरवी *सहायक निदेशक अभियोजन श्री राकेश चन्द* के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में लोक अभियोजक श्री प्रेम सिंह भंडारी द्वारा की गई।
*न्यायालय का निर्णय*
सुनवाई उपरांत आज दिनांक 04.07.2026 को विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़, श्री धनंजय चतुर्वेदी द्वारा उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए—
· 10 वर्ष का कठोर कारावास
· 80 हजार अर्थदण्ड
अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।














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