Home उत्तराखंड न्यायालय ने दोनों दोषियों को 2-2 वर्ष कारावास एवं ₹5,000-₹5,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया
उत्तराखंड

न्यायालय ने दोनों दोषियों को 2-2 वर्ष कारावास एवं ₹5,000-₹5,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया

11

*जनपद पिथौरागढ़ पुलिस


*अपराध पर कड़ा प्रहार*

*सशक्त विवेचना एवं प्रभावी पैरवी से मारपीट के दो अभियुक्तों को सजा*

*न्यायालय ने दोनों दोषियों को 2-2 वर्ष कारावास एवं ₹5,000-₹5,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया*
 
पिथौरागढ़ पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के एक मामले में न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दिनांक 03.07.2024 को कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्र के एक निवासी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मारपीट कर गंभीर चोट पहुँचाने, गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में धारा 114(2), 351(2) एवं 352 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
मामले की विवेचना अपर उपनिरीक्षक कासिम सिद्दकी द्वारा की गई। विवेचना के दौरान दीपक मेहता निवासी सेरी, पोस्ट गुरना, पिथौरागढ़ तथा हरीश सिंह निवासी तल्ला भैंसकोट, पिथौरागढ़ की संलिप्तता प्रकाश में आई। विवेचक द्वारा साक्ष्यों का गहन संकलन कर दिनांक 22.05.2025 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मामले में सहायक लोक अभियोजक श्री रितेश वर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। सुनवाई उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ श्रीमती सुमन ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 02 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹5,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

अवैध शराब का कारोबार, गंगोलीहाट पुलिस ने किया गिरफ्तार

पिथौरागढ़ ड्राइ डे पर अवैध शराब तस्करी के मंसूबे पुलिस ने किए...

जाजरदेवल पुलिस का अवैध भांग पर प्रहार, ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध भांग नष्ट*

*नशा मुक्त देवभूमि मिशन के तहत बड़ी कार्रवाई* *चौकी वड्डा थाना जाजरदेवल पुलिस...

पुलिस का अवैध भांग पर प्रहार, ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध भांग नष्ट

पिथौरागढ़ *नशा मुक्त देवभूमि मिशन के तहत बड़ी कार्रवाई* *थाना थल पुलिस का...