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08 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹80,000 का अर्थदण्ड*

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पिथौरागढ़

उत्कृष्ट विवेचना व सफल पैरवी के फलस्वरूप हेरोइन तस्कर को सजा

08 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹80,000 का अर्थदण्ड*

*पुलिस अधीक्षक रेखा यादव* के मार्गदर्शन तथा *क्षेत्राधिकारी गोविन्द बल्लभ जोशी* के पर्यवेक्षण में पिथौरागढ़ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित एक प्रकरण में आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

*मामले का विवरण* – दिनांक 10 फरवरी 2025 को कोतवाली पिथौरागढ़ एवं एस.ओ.जी. पिथौरागढ़ की संयुक्त टीम द्वारा एंचोली क्षेत्र से अभियुक्त मुजम्मिल अंसारी को 33.66 ग्राम हेरोइन (स्मैक) के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में कोतवाली पिथौरागढ़ में अभियुक्त के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

मामले की उत्कृष्ट विवेचना *उप निरीक्षक ललित डंगवाल* द्वारा संपन्न की गई, जिसके उपरांत दिनांक 09 मई 2025 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की प्रभावी एवं सशक्त पैरवी *ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री राकेश चन्द्र* द्वारा की गई।

*न्यायालय का निर्णय* – सुनवाई उपरांत आज *विशेष सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़, श्री शंकर राज* द्वारा अभियुक्त मुजम्मिल अंसारी को दोषसिद्ध पाते हुए 08 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹80,000 (अस्सी हजार रुपये) का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त 02 वर्ष का कारावास भुगतना होगा।

*अभियुक्त का विवरण*- मुजम्मिल अंसारी पुत्र – नसीम अंसारी निवासी – कृष्णापुरी, पिथौरागढ़

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