उत्तराखंड-
पिथौरागढ़
*पुलिस अधीक्षक रेखा यादव* के मार्गदर्शन एवं *क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़/ ऑपरेशन गोविन्द बल्लभ जोशी* के पर्यवेक्षण में पिथौरागढ़ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
न्यायालय ने भा.द.वि. से संबंधित मामले में एक अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर कारावास एवं मुआवजे की सजा सुनाई है।
*मामले का विवरण*: दिनांक 05.09.2022 को पिथौरागढ़ में आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के दौरान अभियुक्त दीपक सिंह जैम्याल निवासी ग्राम नामिक, मुनस्यारी को आर्मी इन्टेलीजेन्स व पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया था ।
अभियुक्त की भर्ती हेतु जन्म तिथि निकल गयी थी । जिस कारण वह फर्जी दस्तावेज तैयार कर सेना में भर्ती हेतु आया था ।
अभियुक्त के विरूद्ध वादी उ0नि0 दिनेश चन्द्र सिंह द्वारा कोतवाली में धारा 420/467/468/471 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया ।
मामले की उत्कृष्ट विवेचना *उ0नि0 योगेश कुमार* द्वारा संपन्न की गई, जिसके उपरांत दिनांक 30.07.2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की प्रभावी पैरवी *सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा* द्वारा की गई।
सुनवाई उपरांत दिनांक आज दिनांक 19.12.2025 को *न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ आरती सरोहा* द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए, 02 वर्ष का कठोर कारावास तथा 01 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई ।अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा ।














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