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एक अभियुक्त को 15 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1.5 लाख जुर्माना

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पिथौरागढ़

एनडीपीएस एक्ट के तहत पुनरावृत्ति अपराध पर कड़ा प्रहार

*पूर्व में दोषसिद्ध अभियुक्त को 15 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1.5 लाख जुर्माना*

*मा0 विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में सख्त निर्णय सुनाते हुए, पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध अभियुक्त लक्ष्मण सिंह सत्याल को एक अन्य प्रकरण में भी दोषी करार दिया गया है।

अभियुक्त को पूर्व में दिनांक 22.05.2025 को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष के कारावास एवं ₹1,00,000/- के जुर्माने से दण्डित किया जा चुका था। वर्तमान वाद में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 15 वर्ष के कारावास एवं ₹1,50,000/- के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

*मामले का विवरण* — दिनांक 14.03.2020 को थाना थल पुलिस द्वारा अभियुक्त लक्ष्मण सिंह सत्याल पुत्र चन्द्र सिंह सत्याल, निवासी थल के कब्जे से 520 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई थी।

मामले की उत्कृष्ट विवेचना *उ0नि0 मीनू गौतम* द्वारा की गई तथा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया।
मामले की प्रभावी पैरवी *ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री राकेश चन्द्र* द्वारा की गई।

यह निर्णय नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार एवं सेवन के विरुद्ध चल रही मुहिम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि पुनरावृत्ति अपराध करने वालों के प्रति कानून कोई नरमी नहीं बरतेगा।

*अभियुक्त का विवरण*- लक्ष्मण सिंह सत्याल पुत्र चन्द्र सिंह सत्याल, निवासी थल उम्र 23 वर्ष

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