पिथौरागढ़ वादी सूरज सिंह द्वारा थाना जाजरदेवल में तहरीर दी गयी कि 09 जुलाई को वह अपने घर भड़कटिया जा रहे थे,
तभी आर्मी सेना पुलिस कंट्रोल रूम के पास उन्होंने देखा कि एक कमाण्डर जीप चालक एक महिला के साथ मारपीट कर रहा है।
महिला के शोर मचाने पर वादी द्वारा हस्तक्षेप कर चालक को समझाया गया,
जिसके बाद चालक वहां से चला गया।
मानवता के नाते वादी द्वारा उक्त महिला को उसकी सुरक्षा हेतु मोटरसाइकिल में बैठाकर उसके घर छोड़ने के लिए जा रहे थे,
तभी उक्त कमाण्डर जीप चालक ने पीछा करते हुए वादी की बाइक को पीछे से टक्कर मार कर जान से मारने की नीयत से दोबारा टक्कर मारी।
वादी व महिला किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भागे, जिसके बाद वहां मौजूद आर्मी जवानों द्वारा दोनों को मिलिट्री हॉस्पिटल पहुँचाया गया।
घटना के सम्बन्ध में थाना जाजरदेवल में अभियुक्त के विरुद्ध धारा
109(1)/281/324(6) बीएनएस एवं 185/184/179(1)/3/181/146/196/39/192/202/207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
जिसपर चौकी प्रभारी वड्डा उ0नि0 आशीष रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त भगवान सिंह निवासी मड़मानले, हाल निवासी महर्षि स्कूल के पास, पिथौरागढ़ को गिरफ्तार
कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,














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