पिथौरागढ़ उत्कृष्ट विवेचना व सफल पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने हेरोइन तस्कर को सुनाई सजा
08 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹80,000 का जुर्माना
पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ गोविन्द बल्लभ जोशी* के पर्यवेक्षण में पिथौरागढ़ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
आज न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामले में एक अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
*मामले का विवरण : दिनांक 22 सितम्बर 2022 को एस.ओ.जी. पिथौरागढ़ द्वारा ए.पी.एस. रोड के पास अभियुक्त ललित चन्द उर्फ लल्ली को 11.3 ग्राम हेरोइन (स्मैक) के साथ गिरफ्तार किया गया था।
कोतवाली पिथौरागढ़ में उक्त के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
मामले की उत्कृष्ट विवेचना *उ0नि0 मेघा शर्मा*
द्वारा संपन्न की गई, जिसके उपरांत दिनांक 18 नवम्बर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की प्रभावी पैरवी *ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री राकेश चन्द्र द्वारा की गई।
सुनवाई उपरांत विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ शंकर राज* द्वारा अभियुक्त ललित चन्द्र उर्फ लल्ली को दोषसिद्ध पाते हुए 08 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹80,000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त 02 वर्ष का कारावास भुगतना होगा।
अभियुक्त का विवरण* : ललित चन्द उर्फ लल्ली पुत्र श्याम चन्द निवासी दौला पिथौरागढ़
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